भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी करने वाले ऐसे लोग जिनके वोटर आईडी में वह गुजरात राज्य के मतदाता दर्ज हैं, उन्हें वोट डालने के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। यानी घर जाने के लिए छुट्टी भी मिलेगी और छुट्टी के दिन का वेतन भी मिलेगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात में दो चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। वहाँ 182 विधानसभा सीट हैं। पहले चरण का मतदान एक दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा तथा 8 दिसंबर को मतगणना होगी। ऐसे में मध्यप्रदेश में निवासरत गुजरात के नागरिक मतदान से वंचित न रह जाए, इसके लिए मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश दिए गए हैं।
सीईओ राजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित हर एक व्यक्ति को लोकसभा, विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है। मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किए जाने का प्रावधान है।
1 और 5 दिसंबर को मिलेगा अवकाश
मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त की तरफ से बताया गया कि मध्य प्रदेश में निवासरत गुजरात के नागरिक मतदान से वंचित न रहें इसलिये मतदान के दिन एक दिन का अवकाश दिए जाने का निर्देश दिया गया है, गुजरात में विधानसभा चुनाव दो चरण में संपन्न होंगे, पहले चरण का मतदान एक दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा ऐसे में इन दोनों एमपी में रहने वाले गुजरात के मतदाताओं को अवकाश दिया जाएगा। बता दें कि 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा।
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