भोपाल। मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों में रह रहे गरीब लोगों को विकास शुल्क में 80 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए अब यह अकेले भी आवेदन कर सकेंगे। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नए नियमों को मंजूरी के लिए कल मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रदेश में करीबन 6 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, जिसमें से 5 हजार 642 को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है। कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट में भारतीय किसान संघ और ध्रुव बाल शिक्षण समिति को रियायती दर पर जमीन आवंटन का प्रस्ताव आएगा।
अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए आएंगे नियम
प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नए नियमों को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में नए नियमों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसमें सरकार कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को और सरल करेगी। अभी तक अवैध कॉलोनियों के नियमितिकरण के लिए पहले से ही विकास शुल्क भरना होता था। अब जब अनुमति मिल जाएगी तब विकास शुल्क देना होगा। सरकार ने जनवरी 2022 में अवैध कॉलोनी को वैध करने के नियम तय किए थे, जिसमें अब फिर बदलाव होने जा रहा है।
इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा
कैबिनेट की बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसमें भारतीय किसान संघ को कोटरा सुल्तानाबाद में 10 हजार वर्गफीट जमीन और ध्रुव बाल शिक्षण समिति सोयतकला को रियायती दरों पर जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव आएगा।
एकात्म मानव संस्कार समिति मोडी को आगर जिले के सुसनेर तहसील में ग्राम मोडी में 0।60 हेक्टेयर सरकारी भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव।
राज्य में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बनी योजना पर चर्चा होगी।
जल संसाधन विभाग मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उदहन सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय मंजूरी देने का प्रस्ताव।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव।
गृह विभाग हुडको से लिए गए 807 करोड़ 80 लाख रुपए के कर्ज के भुगतान के लिए बाकी राशि का एकमुश्त भुगतान करने की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव।
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