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दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की, कहा- इसमें दम नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की, कहा- इसमें दम नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंधित करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि पीएम मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगा। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। 


याचिका पूरी तरह से गलत समझी गई: काेर्ट

जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की ओर से इस मामले पर एक्शन लिए जाने से पहले ही याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए। यह याचिका पूरी तरह से गलत समझी गई।  याचिकाकर्ता ने पहले ही यह मान लिया कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। याचिका में कोई दम नहीं है इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। 


कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी पीए मोदी की शिकायत

बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिकायत की। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने राजस्थान की एक रैली में मुस्लिम समुदाय के लिए 'घुसपैठिए' शब्द का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने रैली में कहा था कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह देश की माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेगी। इसके बाद जिसके पास भी अतिरिक्त संपत्ति होगी उसे बांट देगी। ये लोग इस संपत्ति को किन लोगों में बांटेंगे?


पीएम मोदी ने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूर्व पीएम मनमाहेन सिंह ने एक बार कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति किन लोगों में बांटी जाएगी‍? यह संपत्ति उन लाेगों में बांटी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। आपकी अतिरिक्त संपत्तियों को घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। क्या आपकी मेहनत की कमाई इन घुसपैठियों के पास जानी चाहिए? क्या आपको यह मंजूर होगा?


चुनाव आयोग ने कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद एक्शन लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काे आयोग ने नोटिस जारी किया।चुनाव आयोग ने बीजेपी को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि पार्टी के सभी स्टार प्रचारक संवाद का स्तर बनाए रखें। ऐसा भाषण नहीं दें जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही हो। बता दें कि लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 मई को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

News World Desk

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