Sunday , May , 19 , 2024

सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं, अब 9 मई को होगी अगली सुनवाई

सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं, अब 9 मई को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले में सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलील रखीं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस खन्ना के पूछने पर ईडी ने 100 करोड़ रुपये के कैश ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी भी दी। ईडी की तरफ से वकील एएसजी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया की याचिका भी इन्हीं आधारों और तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 

वह दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री-जस्टिस खन्ना

जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। चुनाव चल रहे हैं। यह असाधारण परिस्थिति है। वह आदतन नहीं हैं। इस पर एसजी मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हम किस तरह का उदाहरण दे रहे हैं। क्या दूसरे लोग सीएम से कम जरूरी हैं। क्या हम नेताओं के लिए अलग अपवाद अपना रहे हैं। क्या चुनाव के लिए प्रचार ज्यादा जरूरी है। 

निश्चित तौर पर हम अपराध में शामिल नेताओं से अलग व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। मेहता ने कहा कि अब सवाल यह है कि उन्हें अंतरिम जमानत मिले या नहीं। उन्हें छह महीने पहले बुलाया गया था। लेकिन वह खुद जज बन गए। मेहता ने कहा कि यदि उन्होंने मामले में सहयोग किया होता तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अब कह रहे हैं कि हमें प्रचार करना है। 

1 बजे तक दलीलें रखने का समय मिला

एसजी मेहता ने कहा कि दूसरे पक्ष को तीन दिन तक सुना गया। हमें भी काउंटर करने का समय मिला। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्होंने दो दिन तक दलीलें रखीं। आप भी एक बजे तक दलीलें रखिए। मेहता ने कहा कि यह समयसीमा सही नहीं है। 

मेहता ने कहा कि सीएम केजरीवाल समन को दरकिनार कर रहे हैं। यह गलत संदेश देगा और आम आदमी पार्टी को निराश करेगा। यदि उन्हें प्रचार करने के लिए छूट मिलती है। इस जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी आपत्ति समझ गए हैं। अंतरिम जमानत पर अपनी दलीलें दीजिए। हम आपको सुनेंगे। हम इस बात को भी समझ गए हैं कि उन्होंने ईडी के नौ समन को दरकिनार किया। 

मेहता ने कहा कि इस सवाल को टाल दिया जाए, हमें पूरा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहां कि संजय सिंह ने जमानत का दुरुप्रयोग किया है। मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के अभाव में प्रशासनिक काम नहीं रुकता। वह हस्ताक्षर नहीं करते हैं। 

केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दी ये दलील

वकील सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं। मिस्टर एसजी मेहता गलत बात कर रहे हैं। किसी को भी इस तरह की अंतरिम जमानत परिस्थियों के हिसाब से दी जाती है। एलजी ने दो हफ्ते पहले यह कहकर एक फाइल लौटा दी थी कि इस पर सीएम के हस्ताक्षर नहीं है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह खुद को ईडी की ओर से उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रखें। 

सिंघवी ने कहा कि यदि केजरीवाल पेश नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। केवल दो लोगों को सेक्शन 50 के बिना गिरफ्तार किया गया। उनके पास कोई सामग्री नहीं थी। मैं सीबीआई के समन पर गया था। ईडी के समन का जवाब दिया था। उन्होंने पांच बार जवाब नहीं दिया। 

आप दफ्तर गए तो सही नहीं होगा-जस्टिस खन्ना

जस्टिस खन्ना ने पूछा कि फाइलों पर साइन करने और ऑफिस जाने को लेकर क्या? सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में कोई रोक नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि यदि आप दफ्तर गए तो सही नहीं होगा। जज ने कहा मानिए कि हम आपको रिहा करते हैं और आपको चुनाव में भाग लेने की छूट दी जाती है। आप आधिकारिक काम करेंगे तो इसका गलत असर हो सकता है। हम यह साफ करना चाहते हैं कि आप आधिकारिक काम करें। 

जस्टिस दत्ता ने कहा कि यदि चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं होता। सिंघवी ने कहा कि यदि एलजी सीएम का हस्ताक्षर नहीं होने की दलील देकर जमीन पर किसी काम को नहीं रोकेंगे तो वह कह सकते हैं कि किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। 

News World Desk

News World Desk

desk@newsworld.com

Comments

Add Comment