रायपुर। सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के बाद बर्खास्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित करने का निर्णय लिया गया। ये शिक्षक सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित होंगे।
बर्खास्त किए जाने के बाद से ही शिक्षक का आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आश्वासन के बाद ही आंदोलन समाप्त किया था। इसी कड़ी में कैबिनेट की बैठक में बर्खास्त शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों पर समायोजन किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
निर्धारित अर्हता पूर्ण कर लेने के लिए तीन वर्ष की दी जाएगी अनुमति
शिक्षकों का समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला और विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता (12वीं गणित या विज्ञान) पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एससीईआरटी के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर और उसके बाद अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना‘‘ की जाएगी शुरू
प्रदेश के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना' शुरू किए जाने निर्णय लिया गया है। योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नए ग्रामीण मार्गाें के निर्धारण के लिए राज्य और जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गाें पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट जारी किए जाने की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी।
नक्सल प्रभावित व्यक्तियों का लगेगा आधा किराया
इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को प्रदेश सरकार की ओर से प्रथम वर्ष 26 रुपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।
NIELIT केंद्र की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी
प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में State of Art NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) को 10.023 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव पास किया गया।
कृषक उन्नति योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है।
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