भोपाल के रोशनपुरा में स्कूल बस से हुई दर्दनाक दुर्घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। हादसे में एक युवती की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए 13 मई से मध्यप्रदेशभर में वाहनों की फिटनेस और दस्तावेजों की सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
रोशनपुरा हादसे से सीएम सख्त, 13 मई से विशेष जांच अभियान शुरू
मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा को आदेश दिया कि परिवहन विभाग के साथ मिलकर प्रदेशभर में सड़कों पर दौड़ रहे सभी वाहनों की फिटनेस, बीमा और पंजीयन की जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कैसे हुआ हादसा? बेलगाम बस बनी मौत का कारण
सोमवार को बाणगंगा चौराहे पर एक प्राइवेट स्कूल बस के ब्रेक फेल हो गए। बस ने सिग्नल पर खड़े कई दो और चार पहिया वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 22 वर्षीय युवती डॉ. आयशा खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
अनफिट बस, फेल सिस्टम – सामने आई लापरवाही की परतें
जांच में खुलासा हुआ कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा और पंजीयन समाप्त हो चुका था। यानी बस पूरी तरह अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रही थी। इस लापरवाही के लिए न सिर्फ बस चालक और मालिक जिम्मेदार पाए गए, बल्कि विभागीय चूक भी सामने आई।
RTO सस्पेंड, FIR दर्ज – एक्शन मोड में प्रशासन
भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से मुख्यालय, आयुक्त कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। वहीं बस मालिक और चालक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
वाहन चालकों और स्कूलों के लिए चेतावनी
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि स्कूल बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य कमर्शियल वाहनों की चेकिंग में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यह अभियान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है।
13 मई से प्रदेशभर में ये दस्तावेज़ अनिवार्य होंगे:
वैध फिटनेस सर्टिफिकेट
बीमा (इंश्योरेंस)
वाहन पंजीयन
वैध परमिट
स्कूल बसों के लिए विशेष परमिट और चालक का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
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