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भोपाल में सरकारी प्राधिकरण OUT, प्राइवेट बिल्डर्स IN! जानिए कैसी होगी आपकी नई टाउनशिप

भोपाल में सरकारी प्राधिकरण OUT, प्राइवेट बिल्डर्स IN! जानिए कैसी होगी आपकी नई टाउनशिप

भोपाल। सरकारी कॉलोनियों का दौर अब बीते दिनों की बात होने जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार की "एकीकृत टाउनशिप नीति-2025" लागू होते ही भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) और हाउसिंग बोर्ड जैसी एजेंसियों की सीधी भूमिका खत्म हो जाएगी। अब निजी बिल्डर्स शहरों में बड़ी टाउनशिप बसाएंगे — वो भी किफायती मकानों के साथ। सरकार देगी इंफ्रास्ट्रक्चर और मंजूरी, बाकी काम निजी डेवलपर्स का होगा।


क्या है नई टाउनशिप नीति-2025?

➡️ कम से कम 40 हेक्टेयर ज़मीन पर निजी रियल एस्टेट कंपनियों को टाउनशिप बनाने की मंजूरी।

➡️ सरकार देगी रोड, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं।

➡️ राज्य और जिला स्तर पर बनी कमेटियां तय करेंगी कि किसे मंजूरी मिलेगी।


कहां बनेंगी नई टाउनशिप?

➡️ भोपाल के भेल, बैरागढ़, करोद, कोलार क्षेत्रों में 500 हेक्टेयर जमीन खाली — यहां बनेगा नया सेटेलाइट शहर।

➡️ सड़कें होंगी 18 मीटर और 30 मीटर चौड़ी, जिनके आसपास बसेंगी नई कॉलोनियां।


ज़मीन मालिकों को भी फायदा!

➡️ लैंड पुलिंग नियमों में बदलाव: अब ज़मीन मालिक भी खुद टाउनशिप डेवलप कर सकते हैं।

➡️ इससे स्थानीय निवेश को मिलेगा बढ़ावा और मुनाफा भी सीधे ज़मीन मालिकों को मिलेगा।


सुविधाएं और प्रक्रिया

➡️ राज्य सरकार करेगी भूमि अधिग्रहण में मदद।

➡️ इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च उठाएगी सरकार।

➡️ एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली (Single Window Clearance) से डेवलपर्स को समय पर जरूरी अनुमतियां मिलेंगी।


कहां लागू नहीं होगी नीति?

यह नीति इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी:

➡️ अधिसूचित वन, जल निकाय, नेशनल पार्क, वाइल्डलाइफ सेंचुरी

➡️ रक्षा क्षेत्र, छावनी बोर्ड, एसईजेड और पुरातात्विक/ऐतिहासिक स्थल

➡️ खदान व खनन क्षेत्र, पर्यावरण-संवेदनशील ज़ोन, वन्यजीव गलियारे

Sanju Suryawanshi

Sanju Suryawanshi

sanju.surywanshi1@gmail.com

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