भोपाल। केंद्र सरकार ने प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया (भारतीय प्रेस परिषद) के नाम के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी में कहा गया है कि उन्हें सूचना मिली है, कुछ प्रेस संगठनों की ओर से 'प्रेस-परिषद' शब्द का अनुचित उपयोग किया जा रहा है। जिसकी वजह से प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया की संस्थागत महत्ता प्रभावित हो रही है और उसके विशिष्ट अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रेस-काउंसिल ऑफ इंडिया एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रेस-परिषद अधिनियम-1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और समाचार-पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सूचना भवन में है।
किसी भी राज्य में कोई शाखा नहीं
सचिवालय ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय प्रेस-परिषद की किसी भी राज्य में कोई शाखा नहीं है, न ही उसने किसी अन्य निकाय को अपने समान या मिलते-जुलते नाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। किसी संगठन की ओर से प्रेस काउंसिल अया भारतीय प्रेस-परिषद शब्द का उपयोग करना, प्रतीक और नाम के अनुचित उपयोग निवारण अधिनियम, 1950 की धारा 3 और प्रविष्टि 7(ii) का उल्लंघन है। इस संदर्भ में केंद्रीय विधि विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि किसी अन्य संगठन द्वारा इस नाम का उपयोग करना अवैध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सभी जिला कलेक्टर्स को भी किया गया निर्देशित
सचिवालय ने 'प्रेस-काउंसिल' अथवा भारतीय प्रेस परिषद शब्द का उपयोग न करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को भी निर्देशित किया गया है। सचिवालय का निर्देश है कि यदि कोई स्थानीय, निजी अथवा सरकारी संगठन इस नाम का दुरुपयोग करता है, तो उनके पंजीकरण को निरस्त किया जाए या उसमें आवश्यक सुधार किया जाए।
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