भोपाल। अब किसी सड़क हादसे में घायल की मदद करने पर आपको न कानूनी पचड़े होंगे, न डर! बल्कि सरकार खुद ₹25,000 का इनाम और प्रशंसा प्रमाण पत्र देगी। मध्यप्रदेश में गोल्डन ऑवर में जान बचाने वाले आम नागरिकों को सम्मानित करने की यह योजना जल्द लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस केंद्र प्रायोजित योजना को हरी झंडी दे दी है और मई के अंत तक इसे लागू कर दिया जाएगा।
क्यों लाई गई यह योजना?
लोग घायल की मदद से बचते हैं, क्योंकि अक्सर पुलिस-प्रशासन के सवाल-जवाब, अस्पताल की पूछताछ और कानूनी परेशानियों का डर बना रहता है। गोल्डन ऑवर यानी हादसे के बाद के पहले 60 मिनट बेहद कीमती होते हैं, जिनमें सही इलाज मिलने पर व्यक्ति की जान बच सकती है।
क्या है इनाम पाने की शर्तें?
जिस आम नागरिक ने हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया हो, उसे इन स्थितियों में ₹25,000 का पुरस्कार मिलेगा:
➡️ घायल को ऑपरेशन की जरूरत पड़ी हो,
➡️ कम से कम तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो,
➡️ सिर या रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हों।
इनमें से कोई भी स्थिति होने पर बचाने वाला नागरिक पुरस्कार का हकदार होगा।
क्या मिलेगा?
➡️ ₹25,000 नकद पुरस्कार
➡️ प्रशंसा प्रमाण पत्र
➡️ कोई कानूनी सवाल-जवाब नहीं, पूरी गोपनीयता और सुरक्षा
➡️ अस्पताल और पुलिस को निर्देश— सहयोग करें, परेशान न करें
कब से लागू होगी योजना?
➡️ मई 2025 के अंत तक यह योजना प्रदेशभर में लागू की जाएगी।
➡️ सभी जिलों को निर्देश दिए जा चुके हैं।
➡️ सरकारी अस्पतालों, 108 एंबुलेंस सेवा और थानों में इस नीति की जानकारी दी जाएगी।
यह भी जानें
भारत सरकार पहले से ही इस योजना को ‘गुड समरिटन स्कीम’ के तहत प्रोत्साहित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आम नागरिकों की कानूनी सुरक्षा पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायल की मदद करने वालों को परेशान न किया जाए।
Comments
Add Comment