
रायपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (कटघोरा-शिवनगर-अम्बिकापुर) के चौड़ीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत ने प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के लेन-देन, हस्तांतरण, खाता विभाजन व व्यपवर्तन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। भूमि अर्जन के दौरान लगातार हो रही खरीद-बिक्री, नामांतरण, खाता विभाजन से स्वामित्व सत्यापन, हिस्सेदारी निर्धारण व मुआवजा तय करने में समस्या खड़ी होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
एनएचएआई की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जिले में प्रस्तावित बाइपास, री-अलाइनमेंट और मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जानी है। संभावित अड़चनों को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के लेन-देन पर रोक लगाई गई है। आदेश के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक राष्ट्रीय राजमार्ग-130 की मध्य रेखा से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा के भीतर भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगी।
तहसील उदयपुर के ग्राम साल्ही, गुमगा, डांड़गांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीडांड़, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी और जजगा, तहसील लखनपुर के ग्राम अमगसी, अंधला, जुड़वानी, केंवरा, केंवरी, लहपटरा, रजपुरीकला और सिंगीटाना तथा तहसील अम्बिकापुर के ग्राम भिट्ठीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, सांड़बार, सुन्दरपुर और उदयपुर ढाब की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगी।
इसके अलावा नगर पंचायत लखनपुर, ग्राम पंचायत हंसडांड़ और ग्राम पंचायत कुंवरपुर के प्रस्तावित री-अलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाली पूरी भूमि पर भी क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन पर रोक लागू रहेगी।
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