
रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने कॉमन एरिया हस्तांतरण में लापरवाही पर 595 प्रमोटर्स को नोटिस जारी किए हैं। इन प्रमोटर्स के 989 पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स में अब तक कॉमन एरिया, सुविधाओं और संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन को नहीं किया गया है।
प्राधिकरण की समीक्षा में पाया गया है कि कई परियोजनाओं में प्रोजेक्ट पूरी तरह या अधिभोग के बाद भी प्रमोटर्स ने आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित नहीं किया। साथ ही कॉमन एरिया और परियोजना प्रबंधन का विधिवत हस्तांतरण भी नहीं किया गया। इसको देखते हुए संबंधित प्रमोटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। सीजीरेरा ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के अनुसार प्रमोटर का दायित्व है कि वह आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन का गठन सुनिश्चित करें। परियोजना के सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं और अभिलेखों का समयबद्ध हस्तांतरण संबंधित संस्था को करें।
प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस में संबंधित प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने या संतोषजनक विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
आवंटितियों पर भी कुछ वैधानिक दायित्व
प्राधिकरण के मुताबिक रेरा अधिनियम महज प्रमोटर्स पर ही नहीं, बल्कि आवंटितियों पर भी कुछ वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक आवंटी का कर्तव्य है कि वह सोसायटी, एसोसिएशन या सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए।
आवंटितियों से की गई है यह अपील
सीजीरेरा ने सभी आवंटितियों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के साथ-साथ कानूनी दायित्वों के प्रति भी जागरूक रहें। सोसायटी गठन एवं परियोजना प्रबंधन हस्तांतरण की प्रक्रिया में सहयोग करें।
रेरा का उद्देश्य परियोजनाओं का पंजीयन ही नहीं
सीजीरेरा ने कहा है कि रेरा का उद्देश्य महज परियोजनाओं का पंजीयन करना नहीं, बल्कि परियोजना पूर्ण होने के बाद आवंटितियों के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासित रियल एस्टेट व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। कॉमन एरिया और परियोजना प्रबंधन का समयबद्ध हस्तांतरण उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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