
रायपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन विभाग प्रदेशभर में सड़क और यात्री सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 350 वाहनों की सघन जांच की जा चुकी है। नियमों की अनदेखी और विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर वाहन स्वामियों से 5.50 लाख रुपए का समन शुल्क (जुर्माना) वसूल किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है।
परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने राज्य के सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित यात्री बसों, विशेषकर स्लीपर कोच बसों की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस विशेष अभियान के तहत मुख्य बिंदुओं पर रूप से कार्रवाई की जा रही है। स्लीपर कोच बसों में चालक दल के लिए बनाए गए अनधिकृत पार्टीशन और स्लीपर बर्थ में लगाए गए अवैध स्लाइडरों को मौके पर ही हटाया जा रहा है।
सभी बसों में सुरक्षा के लिहाज से न्यूनतम 10 किलोग्राम क्षमता के अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जा रही है। बसों में जीपीएस की उपलब्धता और उसकी कार्यशीलता को परखा जा रहा है। साथ ही, निर्धारित मानकों के विपरीत बनी ‘बस बॉडी’ के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।
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