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छत्तीसगढ़: अवैध खाद भंडारण और कीटनाशकों की बिक्री के खिलाफ कृषि विभाग की कार्रवाई, गोदाम सील

20 अग, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
छत्तीसगढ़: अवैध खाद भंडारण और कीटनाशकों की बिक्री के खिलाफ कृषि विभाग की कार्रवाई, गोदाम सील
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। खरीफ के मौसम में उर्वरकों और कीटनाशकों के नियम विरुद्ध बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई में दो कृषि केन्द्रों में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की गई।


जिला प्रशासन के निर्देश विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केंद्र, गंडई में पाया गया कि विभाग को गुमराह कर अवैध रूप से गोदाम का संचालन किया जा रहा था। विभाग ने तत्काल धमधा रोड़ स्थित अवैध गोदाम को सील कर दिया। गोदाम में मौजूद सभी संदेहास्पद कीटनाशकों और उर्वरकों को जब्त कर संबंधित कृषि केन्द्र के संचालक नीरज अग्रवाल को सुपुर्द किया गया। विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 


राघवेन्द्र कृषि केंद्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन पाए जाने के पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री, स्टॉक का उचित संधारण नहीं करने, अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन और निर्धारित मानकों के विपरित कीटनाशकों व उर्वरकों का व्यापार किये जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


बिना स्त्रोत प्रमाणपत्र के कीटनाशकों व उर्वरकों की बिक्री-भंडारण किए जाने पर 3 के खिलाफ कार्रवाई 

कृषि विभाग ने बिना स्त्रोत प्रमाणपत्र के कीटनाशकों और उर्वरकों का विक्रय व भंडारण किए जाने पर भी तीन कृषि केंद्र संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत दक्ष एग्रोटेक रेंगाकठेरा में 250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक को जब्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। साथ ही भंडारणपुर स्थित सूर्याश कृषि केंद्र एवं परसाही स्थित प्राची कृषि केंद्र में बिना अनुज्ञप्ति के जैव उर्वरक का विक्रय किए जाने पर स्टॉक को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


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