
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज (13 जुलाई ) से शुरू हो रहा है। यह 17 जुलाई तक चलेगा। सत्र में कुल नौ संशोधन विधेयक पेश किए जाने हैं। सत्र हंगामें दार रहेगा। कांग्रेस ने नकटी गांव में मकान तोड़े जाने के अलावा खाद-बीज की उपलब्धता और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
सदन की कुल पांच बैठकें होंगी। कांग्रेस के सदस्यों ने सत्र पहले ही दिन नकटी गांव में मकान को तोड़े जाने के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा है। वहीं, विधानसभा सचिवालय में कुल 1033 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 36 विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं।
स्तर के पहले दिन विख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी।
मानसून सत्र में पेश होने हैं ये विधेयक
. बस्तर फाइटर्स (आरक्षक सेवा) नियम, 2026: भर्ती और सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति।
. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026: विन्यास निधि के स्थान पर 'रक्षित निधि' का प्रविधान और यूजीसी के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाओं की अनिवार्यता।
. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक, 2026: वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करना और लंबित प्रकरणों को राजस्व मंडल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था।
. छत्तीसगढ़ जीएसटी संशोधन विधेयक, 2026: जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और निर्यातकों व उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी व तीव्र करना।
. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक, 2026: निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और निवेश प्रक्रिया को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाना।
. छत्तीसगढ़ ईज आफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026: व्यापार स्थापना को सरल बनाने के लिए डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण और जोखिम-आधारित निरीक्षण जैसे प्रविधान।
. नवा रायपुर ओटीएस योजना-2026: आवंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों के बकाया ब्याज व अधिभार में राहत के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट' योजना की मंजूरी।
. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (अंगीकरण): छोटे पर्यावरणीय उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान करना।
. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2026: किरायेदारी विवादों का त्वरित समाधान और आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021 के अनुरूप मकान मालिकों व किरायेदारों के अधिकार स्पष्ट करना।
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