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छत्तीसगढ़: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, 30 अक्टूबर तक करें दावा-आपत्ति

27 अक्टू, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
छत्तीसगढ़: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, 30 अक्टूबर तक करें दावा-आपत्ति
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2026 में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम व उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण व अद्यतीकरण का काम शुरू किया गया है। 23 अक्टूबर को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। मतदाता 30 अक्टूबर 2026 तक नाम जोड़ने और विवरण में सुधार के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।


राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित होने से बचाना और मतदाता सूची में नाम, पिता-पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग तथा पते से जुड़ी त्रुटियों को दूर करना है। दिसंबर 2026 में चुनाव वाले क्षेत्रों के मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।


नाम जोड़ने और सुधार के लिए कौन-सा फॉर्म?

आयोग के अनुसार, यदि किसी मतदाता का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज है, पर स्थानीय निकाय की प्रारंभिक सूची में छूट गया है, तो वह फॉर्म क के माध्यम से 30 अक्टूबर तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं, नाम या अन्य विवरण में गलती होने पर फॉर्म ख भरकर निर्धारित प्राधिकृत कर्मचारी को आवेदन देना होगा। इसके अलावा, विधानसभा की मतदाता सूची में 3 नवंबर 2026 तक नाम दर्ज कराने वाले पात्र मतदाता फॉर्म क-1 के माध्यम से 11 नवंबर तक केवल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उनका नाम स्थानीय निकाय की सूची में जोड़ा जा सके।


13 नवंबर तक होगा दावा-आपत्तियों का निराकरण

निर्वाचक नामावली कार्यक्रम के तहत प्राप्त दावे और आपत्तियों का निराकरण 13 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील के लिए आदेश की तारीख से पांच दिन का समय निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा।


मतदाता सूची का निःशुल्क निरीक्षण

प्रारंभिक मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओं की सहायता करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के मुताबिक, स्थानीय निकायों की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को वार्डवार और पंचायतवार विभाजित करके तैयार की जाती है। इसलिए पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रारंभिक सूची में अपना नाम और सभी विवरण जांच लें तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर जरूरी आवेदन जमा करें।

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