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गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित, पेयजल के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध

20 अप्रैल, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित, पेयजल के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। गर्मी में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीरक्षण अधिनियम के तहत कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को 18 अप्रैल 2026 से आगामी आदेश तक जल अभाव क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस अवधि में पेयजल के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा।


कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूरे जिले में और नगरपालिका परिषदों व नगर पंचायतों को महज पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें महज इस अवधि में खनन कराए गए नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। 


दो सदस्यीय समिति का किया गया गठन

कलेक्टर की ओर से नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत करते हुए उनकी अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। राजस्व अनुभाग गौरेला एवं पेंड्रा कार्यक्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रा रोड और राजस्व अनुभाग मरवाही कार्यक्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मरवाही को नलकूप खनन संबंधी अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। 


बिना अनुमति नलकूप खनन करने पर होगी कार्रवाई

नलकूप खनन की अनुमति के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में दो रुपए की शुल्क जमा कर कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज व जानकारी के साथ आवेदन जमा करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी 10  दिन के अंदर छानबीन कर उपयुक्त पाए जाने पर अनुमति प्रदान कर सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी की ओर से बिना अनुमति के नलकूप खनन करना पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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