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साय कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय: सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान

22 जुल, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
साय कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय: सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। 


राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों- पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक व जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिए छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।


यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाणपत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। इस निर्णय से अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे और उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा।


उर्वरकों की समयबद्ध व सुचारू उपलब्धता के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी 

बैठक में प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने व उर्वरक आपूर्ति, वितरण, प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव, अनुशंसा व मार्गदर्शन देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। 


. इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग और कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।


. कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता व आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी। 



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