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छत्तीसगढ़ में अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित, स्कूल शिक्षा सचिव ने जारी किए निर्देश

09 जुल, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
छत्तीसगढ़ में अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित, स्कूल शिक्षा सचिव ने जारी किए निर्देश
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), शिक्षा का अधिकार (आरटीई)-2009 और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।


स्कूल शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, बच्चों के फाउंडेशनल स्टेज को मजबूत करने और प्राथमिक स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए संबंधित शैक्षणिक सत्र के 01 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। नर्सरी (बालवाटिका-1)- 3 वर्ष से अधिक एवं 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार केजी-1 (बालवाटिका-2)- 4 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से कम, केजी-2 (बालवाटिका-3)- 5 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम, कक्षा पहली में- 6 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष से कम होनी चाहिए।


अभिभावकों और बच्चों की सुविधा के लिए शासन ने नियमों में थोड़ी शिथिलता भी दी है। इसके तहत यदि कोई बच्चा 01 अप्रैल को निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पा रहा है, पर 01 जुलाई तक उसकी आवश्यक आयु पूर्ण हो जाती है, तो उसे अधिकतम तीन माह की छूट प्रदान करते हुए संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। यह नई व्यवस्था राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय (निजी) और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगी। साथ ही, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेशों पर भी यह नियम पूरी तरह प्रभावी रहेगा।


स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल समन्वयकों और सभी शाला प्रमुखों के माध्यम से इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही, अभिभावकों की जानकारी और सुविधा के लिए इन नए प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।


इन छात्रों के लिए छूट का प्रावधान 

यदि कोई छात्र किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय की पूर्व-प्राथमिक कक्षा से पास होकर (प्रोन्नत होकर) सीधे कक्षा पहली में प्रवेश ले रहा है, तो उस पर यह नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे छात्रों को उनके स्थानांतरण प्रमाणपत्र(TC), अंकसूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर ही प्रवेश दे दिया जाएगा।



        

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