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आरटीई के तहत विद्यार्थियों का प्रवेश कराने के लिए 1 जुलाई से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

27 जून, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
आरटीई के तहत विद्यार्थियों का प्रवेश कराने के लिए 1 जुलाई से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

आरटीई के तहत विद्यार्थियों का प्रवेश कराने के लिए 1 जुलाई से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के विद्यार्थियों का प्रवेश कराने के लिए अभी भी अभिभावकों के पास मौका है। दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आखिरी pतारीख 12 जुलाई निश्चित है। 

       

सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया के संबंध में समय-सारिणी जारी कर दी गई है। संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ अटल नगर की ओर से संबंध में  आदेश सभी जिले के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। इसके अनुसार नवीन स्कूल पंजीयन, दर्ज संख्या प्रविष्टि और जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सत्यापन व सीटों का वास्तविक प्रकटीकरण 18 जून से 30 जून तक किया जाएगा। 


25 से 31 जुलाई तक होंगे चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश

पंजीयन (आवेदन) 1 से 12 जुलाई तक और नोडल अधिकारियों की ओर से दस्तावेजों की जांच व आवेदक को त्रुटि सुधार के लिए अवगत कराने का समय 2 से 19 जुलाई तक निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन 22 से 23 जुलाई तक और स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया के लिए 25 से 31 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है।


निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए स्वीकारे जा रहे आवेदन

लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम तहत वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन व भर्ती की कार्यवाही की जानी है।

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