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Chhattisgarh

बिना रेरा पंजीयन बेचे भूखंड, प्रमोटर पर 25 लाख का जुर्माना

22 अक्टू, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
बिना रेरा पंजीयन बेचे भूखंड, प्रमोटर पर 25 लाख का जुर्माना
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट नियमों के उल्लंघन पर रेरा ने सख्त कार्रवाई करते हुए रायपुर जिले के आरंग स्थित ‘सालासार विहार’ परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी, पिता केएल सोनी, पर 25 लाख रुपये की शास्ति लगाई है। प्राधिकरण ने यह कार्रवाई बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री किए जाने पर की है।


प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि सालासार विहार परियोजना में भूमि को भूखंडों में विभाजित कर अनिवार्य रेरा पंजीयन के बिना बिक्री की गई। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 59 के तहत 25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।


सीजी रेरा ने की खरीदारों से निवेश से पहले जांच की अपील

सीजी रेरा ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आवासीय या भूखंड परियोजना में निवेश करने से पहले उसका रेरा पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और वैधानिक स्थिति अवश्य जांचें। निर्धारित श्रेणी की परियोजनाओं का पंजीयन कराए बिना उनका विज्ञापन, विपणन या विक्रय करना कानून के विरुद्ध है।


नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। परियोजनाओं के पंजीयन की जानकारी सीजी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

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