
रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ 12 महिला पर्यवेक्षकों की विभागीय परिवीक्षा अवधि समाप्त करने का आदेश जारी किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
विभागीय समिति की 12 अक्टूबर को हुई बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर 22 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया। परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाली महिला पर्यवेक्षक बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग और रायपुर जिले में पदस्थ हैं। इनमें माया यादव, अनुका चन्द्रवंशी, धनेश्वरी नाग, रितु देवांगन, रजनी भौमना, संध्या साहू, डिम्पल साहू, तृप्ति शर्मा, अंजू सिंह, अम्बा पटेल, गुंजा ध्रुव और कंचन माहेश्वरी शामिल हैं।
विभागीय परीक्षा के आधार पर भी हुई कार्रवाई
तृप्ति शर्मा के मामले में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को आधार बनाकर परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की कार्यवाही की गई है। यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) के तहत जारी किया गया है।
स्थायीकरण के लिए पद उपलब्ध होने का इंतजार
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल इन पर्यवेक्षकों के स्थायीकरण का आदेश जारी नहीं किया गया है। स्थायी पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह, 12 महिला पर्यवेक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि उनका स्थायीकरण पदों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
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