
रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर भी पात्र हितग्राहियों को राशन मिल सकेगा। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आने पर नियमानुसार नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) अथवा ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के जरिए राशन प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था है।
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने बताया कि विशेषकर बुजुर्गों और उन हितग्राहियों को, जिनके फिंगरप्रिंट मशीन में मैच नहीं होते, केवल इसी आधार पर राशन से वंचित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार वैकल्पिक प्रमाणीकरण का सहारा लिया जा सकता है।
खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण राशन नहीं मिलने संबंधी जानकारी भ्रामक और अधूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी लेकर ही निष्कर्ष निकालें, जिससे पात्र हितग्राहियों के बीच भ्रम की स्थिति न बने।
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