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परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा- हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल मिलेगा मुआवजा

09 अप्रैल, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
परिवहन मंत्री केदार कश्यप। - फाइल फोटो

परिवहन मंत्री केदार कश्यप। - फाइल फोटो

Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।


परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने नागरिकों से अपील की कि दुर्घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए योजना का लाभ उठाएं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केंद्र सरकार की ‘हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना’ के तहत अज्ञात वाहन से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और घायलों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना है।


योजना के अनुसार, हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 2 लाख रूपए और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।


आवेदन के लिए पात्रता : इस योजना के तहत मृतक के पति/पत्नी, माता- पिता, पुत्र या पुत्री आवेदन कर सकते हैं। वहीं, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति खुद भी आवेदन करने के पात्र हैं।


आवेदन की प्रक्रिया: पीड़ित या उनके परिजनों को सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में दुर्घटना की सूचना देनी होती है। इसके बाद निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा करना होता है। सत्यापन के बाद मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।


ये दस्तावेज देने होते हैं : आवेदन के लिए एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या चिकित्सकीय प्रमाणपत्र, पहचान व पता प्रमाण पत्र, संबंध प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक होती है।

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