
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की है। श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा।
योजना के तहत पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने पर 1.50 लाख रुपये अथवा ई-रिक्शा के क्रय मूल्य का 60 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान बताया गया है। सहायता राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। अनुदान का उपयोग केवल ई-रिक्शा खरीदने के लिए किया जा सकेगा। योजना से महिलाओं को आजीविका का नया साधन मिलने के साथ उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
18 से 50 वर्ष की महिलाएं होंगी पात्र
योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मिलेगा। इसके अलावा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्व-सहायता समूह भी योजना के दायरे में शामिल किए गए हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है।
इन दस्तावेजों के साथ करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हितग्राहियों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और ई-रिक्शा की रसीद शामिल हैं। आवेदन में सभी जानकारी सही और पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा।
चॉइस सेंटर व श्रम कार्यालय से कर सकते हैं आवेदन
पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक योजना के लिए स्वयं अथवा नजदीकी चॉइस सेंटर या श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आवेदन स्वीकृत होने पर हितग्राही को इसकी सूचना दी जाएगी।
यहां मिलेगी योजना की जानकारी
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, खंड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर में संपर्क किया जा सकता है। दूरभाष: 0771-2443513, हेल्पलाइन: 0771-2443515 और
ईमेल: cglcwfiw@gmail.com है।
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