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Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत प्राथमिकता वाले विकास कार्यों पर होगा खर्च, कैबिनेट का निर्णय

30 जुल, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
Cm vishnu dev sai

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Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। 

निर्णय के अनुसार न्यास की राशि पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव की ओर से कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी साझा की गई।

 


 

रेत के उत्खनन और नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नए नियम का अनुमोदन

मंत्रिपरिषद की ओर से साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण और रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र के लिए) नियम 2023 को समाप्त करते हुए नवीन नियम ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ का अनुमोदन किया गया।

 

कैबिनेट में लिए गए ये भी निर्णय 

 

कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। 

 

ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को खत्म करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा।

 

त्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 

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