शुक्रवार, 03 अप्रैल 2026
Logo
Chhattisgarh

सीजी-रेरा ने लागू की वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम, सितंबर तक मिलेगी अधिकतम 90 फीसदी तक की छूट

20 अग, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
Cg rera

Cg rera

Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (सीजी-रेरा) ने वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम लागू की है। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। योजना सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को लंबित तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एक साथ जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। लंबित रिपोर्ट जमा करने पर विलंब शुल्क में 70 फीसदी तक छूट मिलेगी। वहीं, जिन प्रोजेक्ट्स के पास मान्य कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र है, उन्हें 90 फीसदी तक छूट दी जाएगी।

 

निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने की अपील 

रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना का उद्देश्य प्रमोटरों को नियमों के पालन के लिए प्रोत्साहित करना है। जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हो सके। प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों से अपील की है कि वे योजना अवधि में अनुपालन सुनिश्चित करें और निर्धारित समयसीमा में अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करें।

 

रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध है जानकारी

योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी सीजी-रेरा की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/

और परिपत्र संख्या 115, 116 और 119 में उपलब्ध है। रेरा ने इस योजना को रियल एस्टेट सेक्टर में अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। 

पाठकों की राय (0)

इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

अपनी प्रतिक्रिया दें