
रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेरा की ओर से निर्देश जारी गया है कि अब सभी प्रकार के रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर और वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों का पालन प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्रोशर, पोस्टर, होर्डिंग, पंपलेट और अन्य सभी प्रचार माध्यमों पर करना होगा। रेरा की ओर से कहा गया है कि पंजीकरण नंबर और वेबसाइट पते का फॉन्ट प्रकार और आकार वही होना चाहिए जो प्रमोटर के मोबाइल नंबर और पते के लिए उपयोग किया गया है, जिससे उपभोक्ता आसानी से इस जानकारी को पढ़ और समझ सकें।
प्रत्येक विज्ञापन में रेरा की ओर से जारी क्यूआर कोड को शामिल करना होगा
रेरा की ओर से जारी निर्देश के तहत प्रत्येक विज्ञापन में क्यूआर कोड भी शामिल करना होगा। जो कि रेरा की ओर से जारी किया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर खरीदार सीधे संबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकेंगे।
नियमों के उल्लंघन पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
रेरा ने यह चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले प्रमोटर्स या एजेंट्स के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ रेरा ने सभी प्रमोटर्स, एजेंट्स और विज्ञापन एजेंसियों से अपील की है कि वे उपभोक्ता अधिकारों और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करें।
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