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Chhattisgarh

अनियमितता पर शिक्षक निलंबित और प्रभारी प्रधान पाठक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी

27 अग, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
Education department office

Education department office

Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

रायपुर। कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर की ओर से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी के प्रभारी प्रधान पाठक और शिक्षक के खिलाफ अनियमितता के आरोप में कार्रवाई की है। शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, प्रभारी प्रधान पाठक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। 

जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार संकुल समन्वयक व शिक्षक एलबी डीलेश्वर प्रसाद कंगण की ओर से सत्र 2025-26 में किसी भी कक्षा का अध्यापन कार्य नहीं किया जा रहा था और डेली डायरी का नियमित संधारण भी नहीं किया गया। विद्यार्थियों से पूछताछ में भी यह पुष्टि हुई कि वे कक्षाओं में पढ़ाई नहीं कराते थे। इसके अतिरिक्त, संकुल समन्वयक के दायित्वों की उपेक्षा करते हुए उन्होंने निर्धारित विद्यालयों का नियमित अवलोकन नहीं किया तथा 25 अगस्त 2025 को शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर कछार समय से पूर्व बंद पाए जाने की सूचना भी उच्च अधिकारियों को नहीं दी। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। 

 

वहीं, प्रभारी प्रधान पाठक एवं शिक्षक ललित कुमार देवांगन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर की जांच में पाया गया कि प्रभारी प्रधान पाठक ने सत्र 2025-26 की समय सारणी में संकुल समन्वयक डीलेश्वर प्रसाद कंगण को किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य के लिए आवंटन नहीं किया। साथ ही, उनके विद्यालय में नियमित उपस्थित न रहने और डेली डायरी नियमित रूप से न लिखने की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई।

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