
भोपाल। प्रदेश में उद्योगों को अब नए पंख लगेंगे। देशभर के उद्योगपति यहां उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होंगे। प्रदेश सरकार ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026’ लागू कर दिया है। इसके तहत उद्योग लगाने के लिए जरूरी 76 तरह की सरकारी मंजूरियां अब सिंगल विंडो पर उपलब्ध होंगी।
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026’ के तहत मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने के लिए बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उद्योगपतियों की फाइल अनावश्यक रूप से अटकाने या तय समयसीमा में काम नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा।
नए प्रावधानों के तहत उद्योग लगाने के लिए जरूरी 76 तरह की मंजूरियों के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी सेवाओं को एक ही ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ के जरिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इसके लिए एग्जिट पोर्टल भी बनाया है, जहां आवेदन और मंजूरियों की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
सरकार का दावा है कि इन बदलावों से उद्योगपतियों को मंजूरी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर होगा। साथ ही अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाकर औद्योगिक परियोजनाओं को समय पर मंजूरी दिलाने की कोशिश की जाएगी।
फाइलों को दबाकर बैठने वाले अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
सबसे अहम बदलाव यह है कि फाइलों को दबाकर बैठने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। निर्धारित समयसीमा में फाइल का निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। आवेदन मिलने के बाद सात दिन के भीतर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बार-बार आपत्ति लगाने पर भी रोक रहेगी।
देरी करने पर वेतन से जुर्माना वसूलने का प्रावधान
फाइलों के निराकरण में देरी करने पर संबंधित अधिकारी के वेतन से जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। यदि किसी अधिकारी ने बिना वजह आवेदन को लटकाया और इससे आवेदक को परेशानी हुई, तो जिम्मेदार अधिकारी पर लोक सेवा गारंटी कानून के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।
जमीन से जुड़े मामलों को भी किया गया है सरल
नई व्यवस्था में जमीन से जुड़े मामलों को भी सरल किया गया है। उद्योग के लिए आवंटित जमीन का उप-पट्टा यानी सब-लीज देने तथा जमीन के टुकड़े के मालिकाना हक में बदलाव करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
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