
भोपाल में अब देर रात पार्टी करना आसान नहीं होगा। पुलिस ने पब और बार के संचालन पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब तय समय के बाद खुले मिलने पर सीधा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह फैसला शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।
तय समय: 11:30 तक शराब, 12 बजे तक पूरी तरह बंद
संजय कुमार ने साफ निर्देश दिए हैं कि पब और बार में शराब परोसने का समय रात 11:30 बजे तक ही रहेगा।
इसके बाद रात 12:00 बजे तक सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद होना अनिवार्य होगा। यानी अब एक मिनट की भी देरी भारी पड़ सकती है—और इसकी निगरानी भी खास तरीके से होगी।
अब रोज भेजनी होगी बंद होने की फोटो
पुलिस ने इंदौर मॉडल पर नया डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। इसमें जूम ऐप के जरिए एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें सभी संचालकों को जोड़ा जाएगा। हर पब और बार को रोज रात 12 बजे तक बंद होने की फोटो भेजनी होगी, ताकि पुलिस सीधे निगरानी कर सके। इससे कार्रवाई और तेज हो सकती है।
नियम तोड़े तो लाइसेंस होगा रद्द
पुलिस ने साफ कर दिया है कि तय समय के बाद पब या बार खुले मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
CCTV, रोशनी और सुरक्षा भी अनिवार्य
सभी पब और बार में CCTV कैमरे लगाना और उनकी नियमित मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सख्ती के पीछे क्या है वजह?
पुलिस के अनुसार, यह कदम शहर में बढ़ती भीड़ और देर रात गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।
डिजिटल मॉनिटरिंग से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि तत्काल कार्रवाई भी संभव होगी।
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