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विधानसभा सत्र से पहले भोपाल छावनी में तब्दील! धारा 163 लागू, प्रदर्शन और भारी वाहनों पर पूरी तरह ब्रेक

16 दिस, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
विधानसभा सत्र से पहले भोपाल छावनी में तब्दील! धारा 163 लागू, प्रदर्शन और भारी वाहनों पर पूरी तरह ब्रेक

विधानसभा सत्र से पहले भोपाल छावनी में तब्दील! धारा 163 लागू, प्रदर्शन और भारी वाहनों पर पूरी तरह ब्रेक

Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

मध्यप्रदेश विधानसभा के 16वें कार्यकाल के पहले सत्र को लेकर राजधानी भोपाल में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बुधवार 17 दिसंबर को होने वाले सत्र के मद्देनज़र शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। विधानसभा और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिससे आम गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।


सत्र के दिन पूरे दिन रहेगा प्रतिबंध

भोपाल पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है। यह आदेश 17 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक या विधानसभा सत्र समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य सत्र के दौरान किसी भी तरह की अशांति को रोकना है।


भीड़ और प्रदर्शनों पर पूरी तरह पाबंदी

पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विधानसभा भवन के आसपास और पहले से चिन्हित मार्गों पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।

 इस अवधि में जुलूस, धरना, रैली, आम सभा, आंदोलन या पुतला दहन जैसे आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू, धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।


5 किलोमीटर तक भारी वाहनों की एंट्री बंद

विधानसभा परिसर के पांच किलोमीटर के दायरे में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर जैसे भारी वाहनों के साथ-साथ यातायात में बाधा डालने वाले तांगा और बैलगाड़ी जैसे साधनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इससे सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनी रहेगी।


अव्यवस्था फैलाने पर सख्त कार्रवाई

शिक्षण संस्थानों, होटलों, दुकानों, उद्योगों और निजी या सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा को इस आदेश से बाहर रखा गया है।


इन इलाकों में विशेष निगरानी

निषेधाज्ञा लिली टॉकीज से 7 बटालियन मार्ग, रोशनपुरा, बाणगंगा चौराहा, राजभवन से ओल्ड विधानसभा मार्ग, जिंसी-शब्बन-पुरानी जेल रोड, स्लॉटर हाउस रोड, बोर्ड ऑफिस चौराहा, ठंडी सड़क, 74 बंगला, पॉलिटेक्निक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक लागू रहेगी। इसके साथ ही नवीन विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, पत्रकार भवन, विधायक विश्राम गृह, सतपुड़ा, विंध्याचल, वल्लभ भवन, अरेरा एक्सचेंज और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में भी यह आदेश प्रभावी रहेगा।

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