
भोपाल के कटारा हिल्स में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब शनिवार को कोर्ट यह तय करेगी कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में बचाव पक्ष और CBI ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए फैसला अगले दिन सुनाने की बात कही।
जमानत के लिए बचाव पक्ष ने रखे ये तर्क
गिरिबाला सिंह की ओर से अदालत में दोबारा जमानत आवेदन पेश किया गया। उनके वकील ने कहा कि वह महिला हैं, उनकी उम्र अधिक है और स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए मानवीय आधार पर जमानत दी जानी चाहिए।
CBI ने जताई आपत्ति
जमानत आवेदन का CBI ने विरोध किया। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा कि केवल महिला होने के आधार पर जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता। CBI ने यह भी दलील दी कि जिस मामले की जांच हो रही है, उसमें जान गंवाने वाली ट्विशा शर्मा भी महिला थीं।
पहले जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग
इस जमानत याचिका पर शुरुआत में विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत में सुनवाई प्रस्तावित थी। उन्होंने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद दोपहर 3 बजे प्रकरण विशेष न्यायाधीश रामप्रताप मिश्र की अदालत में स्थानांतरित किया गया, जहां आगे की सुनवाई हुई।
मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश
सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने गिरिबाला सिंह की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया गया। बचाव पक्ष ने अपनी याचिका में स्वास्थ्य संबंधी दलील भी दी थी, लेकिन अदालत के समक्ष पेश मेडिकल रिपोर्ट में उनकी तबीयत सामान्य बताई गई।
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