
भोपाल। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में सालों से पैसा पड़ा है और आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, तो अब सतर्क हो जाइए! हो सकता है आपका पैसा रिजर्व बैंक के पास पहुंच चुका हो। अच्छी खबर ये है कि ऐसे 10 साल से निष्क्रिय खातों की राशि अब वापस पाई जा सकती है और इसके लिए बैंकों ने खुद कैंप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके लिए आखिरी तारीख है — 31 दिसंबर 2025!
क्या होता है अनक्लेम्ड अकाउंट?
यदि किसी बैंक खाते, बीमा पॉलिसी या अन्य वित्तीय संस्थान में पिछले 10 वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है, तो उस खाते की राशि को अनक्लेम्ड यानी बिना दावे की गई राशि माना जाता है। ऐसी राशि को रिजर्व बैंक के DEAF Fund (Depositor Education and Awareness Fund) में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
कैसे मिलेगी आपकी जमा राशि?
बैंकरों के अनुसार, यह पैसा पाने के लिए खाताधारक या उसके परिजन को संबंधित बैंक शाखा में आवेदन देना होगा। साथ में देना होगा —
KYC विवरण (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
बैंक खाता विवरण
पहचान पत्र
➡️ अगर खाताधारक जीवित नहीं है और नामिनी दर्ज है, तो राशि नामिनी को मिलेगी।
➡️ नामिनी नहीं होने पर राशि वैध कानूनी वारिस को दी जाएगी।
स्पष्ट किया गया है कि यह राशि पूरी तरह से जमाकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों की वैध संपत्ति है।
तीन महीने का विशेष अभियान
इस बारे में जानकारी देते हुए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आलोक चक्रवर्ती ने कहा, "किसी खातेधारक का दस साल से पैसा वित्तीय संस्थान में जमा है और उस पर लेनदेन नहीं हो रहा है तो उस पैसे को निकाला जा सकता है। इसके लिए तीन महीने का विशेष अभियान भी शुरू किया गया है।" उन्होंने बताया कि वित्तीय संस्थान खुद आगे आकर लोगों को पैसा निकालने के लिए जागरूक कर रहे हैं और जगह-जगह कैंप लगाए जा रहे हैं।
भोपाल में 230 करोड़ रुपए पड़े हैं लावारिस!
भोपाल जिले में करीब 230 करोड़ रुपए की राशि ऐसी है, जिस पर किसी ने पिछले 10 साल में दावा नहीं किया। यह धन जिले की अलग-अलग बैंकों में जमा था और बाद में इसे रिजर्व बैंक के DEAF Fund में ट्रांसफर किया गया।
इस जिले में करीब 5.63 लाख खाताधारक ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं।
उद्गम पोर्टल से खोजें अपने खाते
RBI के UDGAM पोर्टल के जरिए अब आप कई बैंकों के उन खातों की जानकारी एक जगह देख सकते हैं जिनमें अनक्लेम्ड राशि पड़ी है।
➡️ पोर्टल पर खाते की स्थिति की जानकारी मिलेगी
➡️ राशि का दावा सिर्फ संबंधित बैंक से ही किया जा सकता है
➡️ हर बैंक की क्लेम प्रक्रिया पोर्टल पर उपलब्ध रहती है
आखिरी तारीख याद रखें!
रिजर्व बैंक ने सभी जमाकर्ताओं और उत्तराधिकारियों को 31 दिसंबर 2025 तक दावा करने का समय दिया है। इसके बाद दावे में लंबी प्रक्रिया और तकनीकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
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