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भोपाल में 500 रुपए में घर बैठे खोलिए बार! न्यू ईयर पर आबकारी विभाग देगा 1 दिन का शराब लाइसेंस – जानें पूरी गाइडलाइन

24 दिस, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
भोपाल में 500 रुपए में घर बैठे खोलिए बार! न्यू ईयर पर आबकारी विभाग देगा 1 दिन का शराब लाइसेंस – जानें पूरी गाइडलाइन

भोपाल में 500 रुपए में घर बैठे खोलिए बार! न्यू ईयर पर आबकारी विभाग देगा 1 दिन का शराब लाइसेंस – जानें पूरी गाइडलाइन

Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। इस बार भोपाल में न्यू ईयर पार्टी के लिए जेब ढीली करने की जरूरत नहीं। सिर्फ 500 रुपए में आप अपने ही घर में बार खोल सकते हैं। आबकारी विभाग ने पार्टी के लिए 1 दिन का टेम्प्रेरी शराब लाइसेंस देने की गाइडलाइन जारी कर दी है।


न्यू ईयर से पहले लागू हुई गाइडलाइन

आबकारी विभाग की यह नई व्यवस्था न्यू ईयर से पहले लाई गई है। यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी लोग लाइसेंस ले सकते हैं। शहर में इस बार भी न्यू ईयर जश्न के लिए 350 से ज्यादा होटल और ढाबा संचालक एक दिन का शराब पिलाने का लाइसेंस ले सकेंगे।


किन जगहों के लिए मिलेगी सुविधा?

गाइडलाइन के दायरे में – स्वयं का मकान, सार्वजनिक स्थल, मैरिज गार्डन, होटल और रेस्टोरेंट को शामिल किया गया है।


इस तरह से तय होगी लाइसेंस फीस

अपने घर में पार्टी

अंग्रेजी शराब के साथ 1 दिन की पार्टी

लाइसेंस फीस – 500 रुपए


सार्वजनिक स्थल (लॉजिंग-बोर्डिंग शामिल नहीं)

विवाह स्थल, सामुदायिक भवन

लाइसेंस फीस – 5,000 रुपए


होटल और रेस्टोरेंट

लॉजिंग या बोर्डिंग की सुविधा वाले भोजन केंद्र

लाइसेंस फीस – 10,000 रुपए

यही फीस पिछले साल भी थी।


कॉमर्शियल पार्टी वालों के लिए सबसे ज्यादा फीस

साल 2025-26 से कॉमर्शियल कार्यक्रम यानी, जिनमें प्रवेश या तय शुल्क लेकर लोगों को बुलाया जाता है, वहां एफएल-5 लाइसेंस लागू होगा।

500 लोग आने पर – 25,000 रुपए

5,000 से ज्यादा लोग होने पर – 2,00,000 रुपए


ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन

सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने आदेश जारी करते हुए बताया कि टेम्प्रेरी लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए वेबसाइट – https://eaabkari.mp.gov.in/ के होम पेज पर जाकर New License मेनू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और Step by Step डिटेल भरनी होगी। इसके अलावा eaabkari Connect Apps से भी लाइसेंस जनरेट किया जा सकता है।


ये रहेगी जरूरी शर्त

आबकारी कंट्रोलर आरजी भदौरिया के अनुसार – “जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें डिमांड का भी सेक्शन है। इस हिसाब से शराब रखी जा सकती है।” यानी जिस जगह का लाइसेंस लिया गया है, शराब का सेवन वहीं करना अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी यही नियम लागू रहेगा।


अभी कितनी बोतलें रख सकते हैं?

आबकारी विभाग के अनुसार, एक व्यक्ति शराब दुकान से – 4 बोतल अंग्रेजी शराब, 5 बोतल वाइन, 2 बोतल देशी शराब और 12 बोतल (1 पेटी) बीयर का परिवहन कर सकता है।

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