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शासन और प्रशासन को एक साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट होना होगा: राकेश शुक्ला

12 मई, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
शासन और प्रशासन को एक साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट होना होगा: राकेश शुक्ला
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला की उपस्थिति में मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न विभागों के शासकीय भवनों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच बिजली खरीदने का अनुबंध किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप शासन और प्रशासन को एक साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट होना होगा। 


मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार ईंधन और ऊर्जा बचाने का आहवान किया गया है। हमें दृढ़ संकल्प के साथ इस दिशा में काम करना चाहिए। मंत्री ने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि हमारी 50 प्रतिशत ऊर्जा खपत नवकरणीय ऊर्जा से होनी चाहिए और मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आमजनों में जागरूकता लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आने वाले समय में हर घर की छत पर सोलर पैनल नजर आने चाहिए। मंत्री ने निर्देश दिए कि रेस्को पद्धति के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में समय पर भुगतान और उचित मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी और जिला अधिकारी उपस्थित थे।


आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा: मनु श्रीवास्तव

अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने कहा कि रेस्को योजना शून्य निवेश के साथ पहले दिन से बचत और नेट जीरो की ओर बढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। यह शासन के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। उन्होंने कहा कि यह एक साझेदारी का प्रोजेक्ट है, इसलिए सभी संबंधित विभागों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे।


रेस्को पद्धति से 3.78 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली जनरेट होगी

प्रबंध संचालक अमनबीर सिंह बैंस ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रेस्को पद्धति से 3.78 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली जनरेट होगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्परता से बेहतर प्रबंध कर कार्य करने के निर्देश दिए। एमडी ने बताया कि बिजली बिलों का भुगतान 3 से 10 तारीख के बीच करने पर भुगतान राशि में 1 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है, जबकि देरी से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की पेनल्टी लगाई जाएगी।



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