मंगलवार, 28 जुलाई 2026
Logo
Madhaya Pradesh

पुरानी कार खरीद रहे हैं? जरा रुकिए… नहीं देखा ये कागज तो सीधा फंस सकते हैं! सरकार का नया नियम मचा देगा भूचाल

24 दिस, 20250 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
पुरानी कार खरीद रहे हैं? जरा रुकिए… नहीं देखा ये कागज तो सीधा फंस सकते हैं! सरकार का नया नियम मचा देगा भूचाल

पुरानी कार खरीद रहे हैं? जरा रुकिए… नहीं देखा ये कागज तो सीधा फंस सकते हैं! सरकार का नया नियम मचा देगा भूचाल

Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। सरकार ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है और अब बिना प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) के कार बेचना या खरीदना पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया गया है।


सरकारी आदेश – नियम नहीं माने तो सीधी कार्रवाई

परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने आदेश जारी कर कार बाजार में बिना प्राधिकार पत्र गाड़ियों की खरीदी-बिक्री को अवैध घोषित किया है। इसके बाद पूरे प्रदेश में सेकंड हैंड कार कारोबार के तरीके बदल जाएंगे।


25 हजार रुपए देकर ही मिलेगा कारोबार का हक

अब हर कार बाजार संचालक को आरटीओ में 25 हजार रुपए शुल्क जमा कर सभी वैधानिक दस्तावेज दिखाने होंगे। सत्यापन के बाद ही उसे गाड़ी खरीदने और बेचने का अधिकार मिलेगा।


अब बिना लिखा-पढ़ी नहीं ले सकेंगे गाड़ी

यदि कोई मालिक पुरानी गाड़ी बेचने लाता है तो संचालक उसे बिना लिखित प्रक्रिया के अपने कब्जे में नहीं ले सकेगा।

 गाड़ी मालिक से प्राधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के बाद ही वाहन की पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी।


उल्लंघन किया तो लाइसेंस सस्पेंड, केस भी दर्ज

इस पूरी प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर लाइसेंस निलंबित कर आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।


भोपाल का सच – 150 से ज्यादा जगह चल रहा है धंधा

भोपाल शहर में 150 से ज्यादा स्थानों पर सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदी-बिक्री तेजी से चल रही है। अभी तक बिना जांच-पड़ताल के कारें शोरूम में सजाई जाती हैं और टेस्ट ड्राइव के नाम पर सड़क पर दौड़ाई जाती हैं। दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।


अब संचालक की जिम्मेदारी तय – ये होंगे अनिवार्य नियम

बिक्री के लिए गाड़ी आते ही ये दस्तावेज जांचना जरूरी होगा:

वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड

इंश्योरेंस

प्रदूषण प्रमाण पत्र


साथ ही ये शर्तें भी लागू होंगी:

प्राधिकार पत्र तैयार कर शपथ पत्र पूर्वक गाड़ी मालिक से अधिकार अपने नाम पर हस्तांतरित करवाना होगा।

टेस्ट ड्राइव या बिक्री के दौरान किसी भी गतिविधि के लिए कार बाजार संचालक जिम्मेदार होगा।

केवल ऑथराइज्ड डीलर ही कार बाजार संचालित कर सकेंगे।

परिसर में खड़े सभी वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रदूषण पत्र मौके पर उपलब्ध होना जरूरी होगा।

इन दस्तावेजों के बिना कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी कार बाजार में खड़ी नहीं होगी और न ही डेमोंस्ट्रेशन के लिए सड़क पर लाई जा सकेगी।

पाठकों की राय (0)

इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

अपनी प्रतिक्रिया दें