
राजधानी भोपाल में अगले महीने जनवरी में दो दिनों के लिए मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। भोपाल नगर निगम (BMC) की सीमा में आने वाली सभी मांस की दुकानें 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 30 जनवरी (महात्मा गांधी की पुण्यतिथि) को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
किन तारीखों पर लागू रहेगा बैन
नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार,
26 जनवरी – गणतंत्र दिवस
30 जनवरी – राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि
इन दोनों राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर भोपाल नगर निगम क्षेत्र में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
नगर निगम का आदेश, सभी दुकानों पर लागू
भोपाल नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध नगर निगम की सीमा के भीतर आने वाली सभी मांस की दुकानों पर समान रूप से लागू होगा। यह निर्णय राष्ट्रीय पर्व और स्मृति दिवसों के सम्मान तथा सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
नियम तोड़ा तो रद्द होगा लाइसेंस
नगरपालिका प्रशासन ने आदेश में सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार इन निर्धारित दिनों में मांस बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
पुलिस कार्रवाई भी होगी
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम ने सभी मांस विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे इन दो दिनों में दुकानें बंद रखें और आदेश का पूरी तरह पालन करें।
शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील
नगर निगम प्रशासन ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से अपील की है कि वे गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शांति, अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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