
भोपाल। मध्यप्रदेश में मेधावी विद्यार्थी लैपटॉप योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिलने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। जबलपुर संभाग के पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों का अपडेट और सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है। अब शासन स्तर से ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि जारी होने की प्रक्रिया का इंतजार है।
शिक्षा विभाग ने पात्र विद्यार्थियों का सत्यापन पूरा कर उनकी जानकारी शासन को भेज दी है। राशि जारी होने के बाद यह सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
20,891 विद्यार्थियों का सत्यापन पूरा
जबलपुर संभाग में कुल 20,891 पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन पूरा किया गया है। जिलेवार संख्या इस प्रकार है—
- बालाघाट: 4,027
- जबलपुर: 3,292
- नरसिंहपुर: 3,288
- छिंदवाड़ा: 3,250
- सिवनी: 1,924
- कटनी: 1,755
- मंडला: 1,574
- डिंडौरी: 956
- पांढुर्णा: 825
कटनी जिले में 695 छात्र और 1,060 छात्राएं, यानी कुल 1,755 विद्यार्थी योजना के लिए पात्र पाए गए हैं।
कुछ विद्यार्थियों के नाम पोर्टल पर नहीं
समीक्षा रिपोर्ट में सामने आया है कि छिंदवाड़ा के 22 और पांढुर्णा के 4 विद्यार्थियों के नाम शिक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी गई है, ताकि पात्र विद्यार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके।
छात्राओं की संख्या अधिक
योजना के पात्र विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 13,179 छात्राएं और 7,714 छात्र शामिल हैं। सबसे अधिक मेधावी विद्यार्थियों की संख्या बालाघाट, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों में दर्ज की गई है।
शिक्षा विभाग ने क्या कहा?
संयुक्त संचालक शिक्षा अरुण कुमार इंग्ले के अनुसार, पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों के अपडेट और सत्यापन की समीक्षा पूरी हो चुकी है। अधिकांश जिलों में यह कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। मेधावी विद्यार्थियों की जानकारी विभाग को भेज दी गई है और प्रोत्साहन राशि का वितरण शासन स्तर से जल्द किया जाएगा।
क्या है मेधावी विद्यार्थी लैपटॉप योजना?
मध्यप्रदेश सरकार की मेधावी विद्यार्थी लैपटॉप योजना के तहत एमपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में निर्धारित अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
पात्रता
- सामान्य एवं ओबीसी वर्ग: न्यूनतम 75% अंक
- एससी एवं एसटी वर्ग: न्यूनतम 65% अंक
योजना के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता। पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। स्कूल के प्राचार्य या संबंधित शिक्षक आवश्यक दस्तावेज, जैसे 12वीं की अंकसूची, बैंक पासबुक और आधार कार्ड, विभाग को उपलब्ध कराते हैं।
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