
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य में 6 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह एक नया सिंगल एक्ट लागू करने की तैयारी है। इस बदलाव के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट और थिएटरों पर समय की पाबंदी खत्म हो जाएगी और वे 24 घंटे संचालित किए जा सकेंगे।
छह कानूनों की जगह आएगा एक नया एक्ट
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार अलग-अलग श्रम कानूनों को एकीकृत कर एक नया कानून लागू किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति में मनीष रस्तोगी, श्रम सचिव रघुराज एमआर, विधि सचिव मुकेश कुमार और भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी शामिल हैं। रिपोर्ट का प्रारूप लगभग तैयार बताया जा रहा है।
कर्मचारियों को मिलेगा अपनी पसंद से साप्ताहिक अवकाश चुनने का अधिकार
नए एक्ट में कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। अभी अधिकांश प्रतिष्ठानों में साप्ताहिक अवकाश पहले से तय रहता है, लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था में कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह का अवकाश चुन सकेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन देना है।
24 घंटे कारोबार से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
यदि प्रतिष्ठान चौबीसों घंटे संचालित होते हैं तो काम को तीन शिफ्टों में बांटा जा सकेगा। इससे नए कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे सेवा क्षेत्र और शहरी अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
खत्म होगा 'इंस्पेक्टर राज', ऑनलाइन आवेदन से शुरू होगा कारोबार
प्रस्तावित कानून के तहत नया व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू करने के लिए निरीक्षण की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी है। व्यापारी ऑनलाइन आवेदन देकर अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे और प्रारंभिक सरकारी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान होगी। श्रम विभाग का कहना है कि इससे व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया सरल बनेगी और अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी।
सरकार का दावा- व्यापार करना होगा आसान
श्रम सचिव के अनुसार प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य राज्य में 'ईज ऑफ वैल्यू क्रिएशन' को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने के बाद निवेश, व्यापार और रोजगार—तीनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
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