
भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार ने अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। अब 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ तभी मिलेगा, जब पेंशनभोगी 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। वित्त विभाग के आदेश से लंबे समय से चला आ रहा भ्रम भी खत्म हो गया है।
79 साल के बाद नहीं, 80 वर्ष पूरे होने पर मिलेगा लाभ
कई पेंशनर्स का मानना था कि 79 वर्ष पूरे करते ही और 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ तभी मिलेगा, जब पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। इसके बाद अतिरिक्त पेंशन का भुगतान अगले महीने से शुरू होगा।
2009 के नियम का दिया गया हवाला
वित्त विभाग ने अपने आदेश में वर्ष 2009 के मूल परिपत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि अतिरिक्त पेंशन उसी महीने के बाद देय होगी, जिसमें संबंधित पेंशनर निर्धारित आयु सीमा पूरी करता है। इससे अब नियमों की व्याख्या को लेकर किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी।
85 साल पूरे होने पर मिलेगा 30% अतिरिक्त लाभ
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 85 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनर्स को 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ भी उसी नियम के तहत मिलेगा। यानी यह अतिरिक्त राशि 85 वर्ष पूरे होने के बाद अगले महीने से देय होगी।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र
वित्त विभाग ने आदेश में बताया कि 16 जनवरी 2026 को इंदौर हाई कोर्ट ने सरकार के इस रुख को सही माना था। वहीं, इससे पहले 21 जुलाई 2025 को ग्वालियर हाई कोर्ट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था। इन न्यायिक टिप्पणियों के बाद सरकार ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।
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