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MP राज्यसभा उपचुनाव की तारीख घोषित, 12 नवंबर को वोटिंग, जीत के लिए 116 विधायकों का समर्थन जरूरी

22 अक्टू, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
MP राज्यसभा उपचुनाव की तारीख घोषित, 12 नवंबर को वोटिंग, जीत के लिए 116 विधायकों का समर्थन जरूरी
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त हुई सीट के लिए 12 नवंबर 2026 को उपचुनाव कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त की जाएगी।


यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 230 सदस्यीय विधानसभा में इस चुनाव के दौरान जीत के लिए 116 विधायकों के समर्थन का कोटा होगा, बशर्ते सभी विधायक मतदान करें और कोई मत अवैध न हो।


26 अक्टूबर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया। उम्मीदवारों को नामांकन से लेकर नाम वापसी तक के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करना होगा।


चुनाव की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

* 26 अक्टूबर: अधिसूचना जारी होगी।

* 2 नवंबर: नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख।

* 3 नवंबर: नामांकन पत्रों की जांच।

* 5 नवंबर: नाम वापस लेने की अंतिम तारीख।

* 12 नवंबर: मतदान और शाम 5 बजे मतगणना।

* 16 नवंबर: चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की निर्धारित तारीख।


एल. मुरुगन दो बार पहुंचे राज्यसभा

एल. मुरुगन पहली बार सितंबर 2021 में तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य बने थे। इसके बाद 3 अप्रैल 2024 को उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा में प्रवेश किया।


उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक निर्धारित था। लेकिन 14 अक्टूबर 2026 से उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।


मध्य प्रदेश में भाजपा की एक सीट हुई रिक्त

एल. मुरुगन के इस्तीफे से पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भाजपा के 8 और कांग्रेस के 3 सदस्य थे। इस्तीफे के बाद भाजपा की एक सीट रिक्त हो गई है।


प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। वर्तमान स्थिति में इनमें भाजपा के 7 सदस्य, कांग्रेस के 3 सदस्य और एक रिक्त सीट शामिल है।


राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 116 वोट जरूरी

मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 विधायक हैं। राज्यसभा उपचुनाव में एक सीट जीतने के लिए आवश्यक मतों का कोटा 116 निर्धारित होगा, यदि सभी विधायक मतदान करें और कोई मत अवैध न हो।


इस चुनाव में विधायकों का समर्थन निर्णायक होगा। उम्मीदवारों के नाम और राजनीतिक दलों की ओर से संभावित प्रत्याशियों की घोषणा संबंधी जानकारी दिए गए इनपुट में उपलब्ध नहीं है।

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