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एमपी: 3-4 अक्टूबर को प्रदेशभर में लगेंगे ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर

01 अक्टू, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
एमपी: 3-4 अक्टूबर को प्रदेशभर में लगेंगे ‘सरकार आपके द्वार’ शिविर
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

भोपाल। नागरिकों को गांव और वार्ड स्तर पर पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी और समयबद्ध लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशव्यापी ‘सरकार आपके द्वार’ अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 3 अक्टूबर, शनिवार को विकासखंड स्तर और 4 अक्टूबर, रविवार को नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे।


 यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर, कमिश्नर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए हैं। शिविरों का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाना है। 


विशेष रूप से किसानों, ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, वंचितों और कमजोर वर्गों को योजनाओं से जोड़ने के साथ शेष पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर मौके पर ही लाभ देने की व्यवस्था की जाएगी। शिविरों में हितग्राहियों का पंजीयन, आवेदनों का निराकरण और ऑन-द-स्पॉट सेवा एवं हितलाभ वितरण किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग पंजीयन स्टॉल और विभागवार कम से कम 25 सुसज्जित स्टॉल लगाए जाएंगे।


स्वास्थ्य जांच से लेकर योजना प्रदर्शनी तक

प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य शिविर अनिवार्य होगा। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शिविर स्थलों पर पेयजल, छाया, बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर, बैठक व्यवस्था और सेल्फी प्वाइंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविरों का आयोजन स्कूल परिसर, जनपद पंचायत परिसर, सामुदायिक भवन या खेल मैदान जैसे सार्वजनिक और सुलभ स्थानों पर किया जाएगा।


हर दिन शाम 6 बजे तक पोर्टल पर रिपोर्टिंग

प्रशासन को प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों, मौके पर स्वीकृत आवेदनों, लंबित मामलों और वितरित हितलाभों की जानकारी प्रतिदिन शाम 6 बजे तक राज्य पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। वर्षों पुरानी समस्या के मौके पर समाधान की सफलता की कहानियों को फोटो और वीडियो के साथ निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर शिविरों की जिम्मेदारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होगी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा नगर निगम के जोनल कार्यालयों में जोनल अधिकारी प्रभारी रहेंगे।

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