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एमपी: 3 से 8 जून तक लिए जाएंगे शिक्षकों व कर्मचारियों के स्थानांतरण आवेदन, जनजातीय कार्य व अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश

04 जून, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
एमपी: 3 से 8 जून तक लिए जाएंगे शिक्षकों व कर्मचारियों के स्थानांतरण आवेदन, जनजातीय कार्य व अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

भोपाल। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत जनजातीय कार्य व अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आवेदन 3 जून से 8 जून तक e-HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। 


आवेदक स्थानांतरण के लिए अधिकतम 15 कार्यालयों व संस्थाओं का चयन कर सकेंगे। आवेदन में दर्शाए गए वजहों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज पीडीएफ स्वरूप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। इनका आकार अधिकतम 2 एमबी निर्धारित किया गया है। एक बार आवेदन सबमिट होने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।


विभाग ने बताया है कि आवेदन में गलत जानकारी देने या सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी व सत्यापन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियां अस्थायी होंगी और समय-समय पर अपडेट की जा सकेंगी। 


इसे भी जानें…


. जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 5 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल पर सभी रिक्त पदों की सही जानकारी दर्ज एवं सत्यापित करें। रिक्तियों की एंट्री और सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख, डीडीओ एवं ऑफिस एडमिन की होगी। 


. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण महज उनके विषय की रिक्तियों पर ही किए जाएंगे। वहीं, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के प्रशासनिक व स्वैच्छिक स्थानांतरण परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं किए जाएंगे।


. ऑनलाइन आवेदन करने मात्र से स्थानांतरण का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा। आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा और इस संबंध में शासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा।


. यह आदेश प्रदेश के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर लागू होगा।



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