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मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, जानिए कब तक भरना होगा फॉर्म और कब आएगी अंतिम सूची

26 अक्टू, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, जानिए कब तक भरना होगा फॉर्म और कब आएगी अंतिम सूची
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। मध्यप्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय किया है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, दर्ज विवरण में सुधार कराने और मतदाता सूची से जुड़े दावे-आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलेगा।


प्रदेश में 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।


मतदाता सूची में बदलाव के लिए तय हुआ पूरा कार्यक्रम

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।


कार्यक्रम में मतदान केंद्रों की व्यवस्था से लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक की समय-सीमा तय की गई है।

- 2 नवंबर 2026 तक: मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन।

- 12 नवंबर 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन।

- 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि।

- 28 दिसंबर 2026 तक: दावे एवं आपत्तियों का निपटारा।

- 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।


घर बैठे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए क्या करें?

जो लोग पहली बार मतदाता बनना चाहते हैं, वे निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी और जरूरी दस्तावेज सही तरीके से दर्ज करना आवश्यक है।


ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. सबसे पहले "voters.eci.gov.in" (https://voters.eci.gov.in/) पोर्टल खोलें।

2. पोर्टल पर लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाने के लिए साइन-अप करें।

3. नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए Form 6 चुनें।

4. अपना नाम, जन्मतिथि, निवास का पता और मांगी गई अन्य जानकारी भरें।

5. पोर्टल के निर्देशों के अनुसार उम्र और निवास के प्रमाण सहित जरूरी दस्तावेज और फोटो जमा करें।

6. आवेदन सबमिट करने से पहले सभी विवरणों की जांच कर लें।

7. आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाला रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें। इससे आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।


नाम जोड़ने, सुधार कराने और हटाने के लिए अलग-अलग फॉर्म

मतदाता सूची से जुड़ा काम कराने के लिए सही फॉर्म चुनना जरूरी है। जरूरत के अनुसार इन तीन फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।


Form 6: नए मतदाता के पंजीकरण के लिए

यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और वह नया पंजीकरण कराना चाहता है, तो इसके लिए Form 6 भरना होगा।


Form 7: नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए

मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के लिए या सूची में दर्ज किसी नाम पर आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए Form 7 निर्धारित है।


Form 8: पते और व्यक्तिगत जानकारी में सुधार के लिए

मतदाता सूची में नाम पहले से दर्ज है, लेकिन पता बदलवाना है या नाम और उम्र जैसी जानकारी में संशोधन कराना है, तो Form 8 का उपयोग किया जाता है।


अंतिम मतदाता सूची से पहले पूरी करनी होगी प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद नागरिकों को 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय मिलेगा। इनका निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक किया जाना है।


इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। नए पंजीकरण या किसी तरह के सुधार के लिए आवेदन करते समय संबंधित फॉर्म और दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जांचना उपयोगी रहेगा।


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