
भोपाल। प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों और निकायों की ओर से विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुबंधित किए जाने वाले वाहनों के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब बगैर वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को शासकीय कार्यालयों में उपयोग में नहीं लिया जाएगा।
शासकीय विभागों की ओर से सीधे या निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लाए जाने वाले मालवाहक और यात्री वाहनों के सभी वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पूर्व और वाहन उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान वैध होना अनिवार्य होगा। साथ ही, विभागों को भुगतान से पहले भी इन दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि खनिज या अन्य सामग्री के परिवहन के लिए जारी की जाने वाली अनुमति संबंधित वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुबंधित वाहनों की ओर से नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया गया होना चाहिए।
सभी विभागों, निगमों व निकायों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपने यहां अनुबंधित या एजेंसियों के माध्यम उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ई-मेल आईडी commr.transpt@mp.gov.in पर पत्र भेजा जा सकता है।
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