
भोपाल। राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत संचालित प्राइवेट स्कूलों की मान्यता और नवीनीकरण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूलों की मान्यता व नवीनीकरण के लिए 20 जनवरी आखिरी तारीख निर्धारित की गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए सभी अशासकीय विद्यालयों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई थी, पर तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए इसे बढ़ाकर अब 20 जनवरी 2026 कर दिया गया है।
राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार नियम 11 के उपनियम 4(ग) के तहत यदि कोई स्कूल निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है, तो उस स्कूल को मान्यता विहीन माना जाएगा। ऐसे में विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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