
भोपाल। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर 15 मार्च को उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों व व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। 31 जनवरी आवेदन करने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है।
आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण कर्मवीर शर्मा के मुताबिक पुरस्कारों के लिए संगठनों और व्यक्तियों का चयन एक जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि में की गई गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा। राज्य स्तरीय तीन पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिएजाएंगे। प्रथम पुरस्कार 1,11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपए का दिया जाएगा। संभागों में भी तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 5000 रुपए का होगा।
राज्य स्तरीय और संभाग स्तरीय आवेदन अलग- अलग स्वीकार किए जाएंगे। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन के मुख्य पृष्ठ पर 'राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2025-26 और 'संभाग स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2025-26 के लिए लिखा जाना है। आवेदन का प्रारूप 'क' खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाईट www.food.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
आवेदन 31 जनवरी 2028 तक संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर (खाद्य) में स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय जिला कलेक्टर (खाद्य) से संपर्क किया जा सकता है। विगत वर्ष राज्य स्तरीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त संस्थाओं के आवेदन पर चयन समिति की ओर से विचार नहीं किया जाएगा।
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