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दतिया में रैली, सभा, लाउडस्पीकर सहित चुनावी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य

15 जुल, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
दतिया में रैली, सभा, लाउडस्पीकर सहित चुनावी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य
Hitesh Kumar Singh
डेस्क रिपोर्टर
Hitesh Kumar Singh

भोपाल। दतिया विधानसभा उप निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या व्यक्ति को रैली, सभा, जुलूस, वाहन रैली, नुक्कड़ सभा और अन्य चुनावी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 16 जुलाई तक नाम वापसी की जा सकेगी। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी।


शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कलेक्‍टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक चुनावी गतिविधियों की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। ये टीमें चुनावी खर्च, आदर्श आचार संहिता के पालन, वाहनों की जांच, पेड न्यूज और प्रचार सामग्री पर लगातार नजर रखेंगी। 


जिला प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के पूर्व स्वीकृत अवकाश निरस्त कर दिए हैं। साथ ही शासकीय कर्मचारियों को चुनाव अवधि में पूरी तरह निष्पक्ष रहने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक व शासकीय संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स लगाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 16 जुलाई नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है।


एमसीएमसी के सदस्‍यों का प्रशिक्षण सम्पन्न

चुनाव के दौरान मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों, पेड न्यूज और प्रचार सामग्री की निगरानी के लिए गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। प्रशिक्षण में पेड न्यूज की पहचान, मीडिया मॉनिटरिंग और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई है। वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र सिंह कुशवाहा ने जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर निर्वाचन अवधि में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रखने, सीसीटीवी कैमरे सुचारु रखने तथा प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिए है।


100 मिनट के भीतर होगी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों का निराकरण

इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (एफएसटी) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) के सदस्यों को निर्वाचन आयोग के सी-विजिल और ईएसएमएस ऐप का प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों को बताया गया कि सी-विजिल ऐप के माध्यम से नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत फोटो या वीडियो के साथ सीधे निर्वाचन आयोग तक भेज सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद निर्धारित समय-सीमा में एफएसटी एवं एसएसटी मौके पर पहुंचकर जांच करेगी और 100 मिनट के भीतर शिकायत का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

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