मंगलवार, 29 सितंबर 2026
Logo
Madhaya Pradesh

राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत, कार्तिकेय सिंह चौहान का 2018 का मानहानि केस भोपाल कोर्ट में हुआ समाप्त

29 सित, 20260 व्यूज4 मिनट पढ़ाई
राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत, कार्तिकेय सिंह चौहान का 2018 का मानहानि केस भोपाल कोर्ट में हुआ समाप्त
Sanju Suryawanshi
डेस्क रिपोर्टर
Sanju Suryawanshi

भोपाल। भोपाल जिला न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा 2018 का मानहानि प्रकरण सोमवार को समाप्त कर दिया गया। मामला भाजपा नेता रहे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की शिकायत पर दर्ज हुआ था।


प्रकरण में राहुल गांधी प्रतिवादी थे, जबकि कार्तिकेय सिंह चौहान याचिकाकर्ता। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल न्यायालय में हुई कार्रवाई के साथ केस का निराकरण कर दिया गया।


झाबुआ की रैली में लिया था कार्तिकेय का नाम

मामले की जड़ वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित राहुल गांधी की एक रैली से जुड़ी है। रैली में पनामा पेपर्स का संदर्भ देते समय राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। इसके बाद कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल न्यायालय में मानहानि का प्रकरण दायर किया था।


राहुल गांधी ने बताई थी नाम लेने की वजह

न्यायालय में राहुल गांधी की ओर से कहा गया था कि उनका इरादा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेने का था। कार्तिकेय सिंह का नाम लिया जाना उन्होंने तथ्यात्मक भूल बताया।


बाद में राहुल गांधी ने इस मामले में लिखित रूप से खेद व्यक्त किया। कार्तिकेय सिंह चौहान ने उस खेद को स्वीकार कर लिया था।


हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ निराकरण

हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले को लेकर भोपाल न्यायालय में आगे की प्रक्रिया पूरी हुई। सोमवार को अदालत ने प्रकरण का निराकरण कर दिया। न्यायालय के रिकॉर्ड में केस की स्थिति ‘समाप्त’ दर्ज है। निराकरण का स्वरूप ‘निर्विवाद आदेश पारित, अनुमति’ बताया गया है।


तृतीय सिविल न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय के तृतीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड के न्यायालय में हुई। कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से अधिवक्ता मेहुल भारद्वाज ने न्यायालय में पैरवी की।

पाठकों की राय (0)

इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

अपनी प्रतिक्रिया दें