
राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत निरस्त कर दी और उन्हें तय समय के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत सोनम रघुवंशी को जमानत मिली थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया।
मेघालय सरकार की याचिका पर आया फैसला
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और सोनम रघुवंशी को फिर से न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने का निर्देश दिया।
ट्रायल कोर्ट में करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सोनम रघुवंशी दो सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करें। इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट में चलेगी।
किस मामले में हैं आरोपी
सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी होने का आरोप है। यह मामला मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या से जुड़ा है और लंबे समय से देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
पाठकों की राय (0)
इस खबर पर अभी कोई कमेंट नहीं है। पहले आप लिखें!

